असम: दिन में खुलेंगी दुकानें, रात में रहेगा कर्फ़्यू
दिलीप कुमार शर्मा, गुवाहाटी से
लॉकडाउन के बीच असम सरकार ने ख़ासकर ग्रीनज़ोन वाले ज़िलों में पाबंदियों से काफ़ी राहत दी है. असम के कुल 33 ज़िलों में से फ़िलहाल 29 ज़िले ग्रीन ज़ोनमें हैं, जबकि चार ज़िलों को ऑरेंज ज़ोन में रखा गया है.
प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक आर्थिक सलाहकार कमेटी का गठन किया था. उसी कमेटी की सिफ़ारिशोंको ध्यान में रखते हुए 4 मई से राज्य सरकार ने ग्रीनज़ोनज़िलों में लॉकडाउन की पाबंदियों को हटाते हुएशहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना किसी कतार वालीदुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है.
- इसके अलावा एक कतार में बनी दुकानों को एक-तिहाईफ़ॉर्मूला के आधार पर खोलने को कहा है. यानी अगर सड़क के दोनों तरफ एक कतार में 20-20 दुकानें है तो प्रत्येक दो दुकानों को छोड़कर एक दुकान खोलने की अनुमति होगी.जिला प्रशासन के अधिकारियों की मदद से मार्केट कमेटी यह तय करेगी कि एक-तिहाई फ़ॉर्मूला के तहत बाज़ार में कौन सी दुकानें खुली रहेंगी. यह फ़ॉर्मूलाकिरानेऔर दवा की दुकान पर लागू नहीं होगा.
- चाय की दुकानें, रेस्त्रां और आइसक्रीम की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन वहाँ बैठकर कोई खा नहीं सकेगा. इसके बाद शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा. सरकार ने नियमों को तोड़ने वाले लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस को कड़ीकार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
- राज्य सरकार के अधीन चलने वाली बसों कोअंतर ज़िलाऔर ज़िले के भीतर चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये बसें अपनी कुल क्षमता से केवल 50 फ़ीसद यात्रियों को ही सफ़र कराएंगी. ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस को भी ग्रीनज़ोन में चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन चालक के अलावा केवल दो सवारी ही सफ़र कर सकेंगे.
- हालांकि रेड औरऑरेंज ज़ोन में ऐसी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है.