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दा विंची कोड से पाबंदी हटी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म दा विंची कोड के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने शुक्रवार शाम जारी किए गए इस आदेश में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार को 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना देने को कहा है. उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु पुलिस ने गत एक जून को दो माह के लिए दा विंची कोड का प्रदर्शन रोकने का निर्देश जारी किया था. राज्य के कुछ ईसाई संगठनों ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया था. कैथोलिक ईसाई समुदाय दा विंची कोड की कहानी के उस हिस्से से सहमत नहीं हैं जिसमे दिखाया गया है कि ईसा मसीह ने शादी की थी और उनके पूर्वजों का अस्तित्व आज भी है. दा विंची कोड के वितरक सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग इंडिया लिमिटेड ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट की न्यायाधीश प्रभा श्रीदेवन ने अपने आदेश में कहा कि राज्य को अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार से छेड़छाड़ करने की अनुमति देना ख़तरनाक होगा. अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को ख़ारिज कर दिया कि फिल्म के प्रदर्शन से शांति भंग हो सकती है. न्यायमूर्ति श्रीदेवन ने कहा कि ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों को फिल्म दिखाने के बाद ही केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज करने की अनुमति दी थी. राज्य सरकार के अधिकारी अब अदालती फैसले का अध्ययन कर रहे हैं जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं. | इससे जुड़ी ख़बरें दा विंची कोड पर तमिलनाड़ु में भी रोक01 जून, 2006 | मनोरंजन पाकिस्तान में दा विंची कोड पर रोक04 जून, 2006 | मनोरंजन ईसाई देख रहे हैं 'दा विंची कोड'07 जून, 2006 | मनोरंजन पैशन ऑफ़ द क्राइस्ट 'सबसे विवादित'11 जून, 2006 | मनोरंजन 'दा विंची कोड' पर रोक से इंकार12 जून, 2006 | मनोरंजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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