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मेजर की बर्ख़ास्तगी की सिफ़ारिश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के एक कोर्ट मार्शल एक मेजर को बर्ख़ास्त किए जाने की सिफ़ारिश की है. सेना के इस अधिकारी का नाम मेजर रहमान हुसैन बताया गया है. इस मेजर को क्या सज़ा दी जानी है इस बारे में अंतिम फ़ैसला उधमपुर स्थित भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर इन चीफ़ करेंगे. कोर्ट मार्शल में मेजर रहमान पर हिंदवाड़ा में पिछले साल सात नवंबर को एक महिला के साथ उसी के घर में बलात्कार करने और उसकी दस साल की बेटी के साथ 'छेड़छाड़' करने का आरोप लगाया गया था. लेकिन मेजर रहमान हुसैन को पिछले महीने एक डीएनए जाँच के बाद बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया है लेकिन सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि उनका कोर्ट मार्शल तर्कसंगत परिणाम तक जारी रहेगा. कोर्ट मार्शल में भी मेजर रहमान को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया लेकिन उन पर तीन अन्य आरोपों में दोषी क़रार दिया गया - इनमें एक नाबालिग़ लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसके भाई के ख़िलाफ़ आपराधिक ताक़त का इस्तेमाल करने के आरोप भी शामिल हैं. मेजर रहमान को उस क़ानून का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया जिसमें व्यवस्था है कि किसी घर की तलाशी के दौरान महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस को साथ रखा जाना चाहिए. |
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