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कराची हमला: नौ को उम्र क़ैद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान के कराची शहर में सन 2002 में मैसीडोनिया के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के सिलसिले में नौ लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है. इस हमले में तीन लोग मारे गए थे. मारे जाने वाले सभी लोग पाकिस्तानी थे और उनके हाथ-पैर बाँध कर उन्हें मारा गया था और फिर इमारत में विस्फोट किया गया था. पुलिस ने विस्फोट के बाद घटनास्थल पर अल क़ायदा के समर्थन में लिखे संदेश पाए थे. ये आदेश कराची के आतंकवाद निरोधक न्यायालय ने दिया है. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि ये लोग प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन हरकतुल मजाहिदीन अल-अलमी के सदस्य हैं. सरकारी वकील के अनुसार सभी अभियुक्तों को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है लेकिन सरकार इसके ख़िलाफ़ अपील करेगी और अभियुक्तों को मत्युदंड सुनाए जाने की अपील करेगी. उधर अभियुक्तों के वकील का भी कहना था कि वे इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील करेंगे. इस चरमपंथी संगठन पर ही कराची में 2002 में अमरीकी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने का आरोप है. |
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