शक्ति मिल गैंगरेप: चार दोषियों को उम्रकैद

शक्ति मिल

इमेज स्रोत, AFP

मुंबई की शक्ति मिल में एक 18 साल की टेलीफ़ोन ऑपरेटर के साथ बलात्कार के मामले में स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बीबीसी को यह जानकारी दी. यह घटना पिछले साल जुलाई महीने की है.

टेलीफ़ोन ऑपरेटर बलात्कार मामले के चार दोषियों में से तीन को शक्ति मिल मेंएक महिला पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में भी दोषी पाया गया है.

सत्र अदालत ने गुरुवार को पिछले साल अगस्त में एक महिला पत्रकार से बलात्कार के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाया था. महिला पत्रकार मामले का एक अन्य अभिुयक्त नाबालिग है. नाबालिग अभियुक्त पर अलग से मुक़दमा चलाया जा रहा है.

दोनों मामलों में दोषी

उज्ज्वल निकम ने बताया कि टेलीफ़ोन ऑपरेटर से बलात्कार के मामले में 31 गवाहों और महिला पत्रकार के बलात्कार के मामले में 44 गवाहों की गवाही हुई है.

महिला पत्रकार बलात्कार मामले में अदालत दोषियों को 24 मार्च को सज़ा सुनाएगी.

अदालत ने विजय जाधव(19 वर्ष), मोहम्मद क़ासिम शेख (21 वर्ष) और मोहम्मद अंसारी (28 वर्ष) को दोनों मामलों में दोषी माना है.

मुंबई की शक्ति मिल के पास 22 अगस्त 2013 को पाँच लोगों ने 22 वर्षीय महिला पत्रकार का बलात्कार किया था जब वह अपने एक पुरुष सहकर्मी के साथ एक असाइनमेंट पर गई थी.

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