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गुरुवार, 09 अगस्त, 2007 को 08:23 GMT तक के समाचार
 
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सुनवाई में भेदभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट
 
सुप्रीम कोर्ट
संजय दत्त ने टाडा कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों के साथ पक्षपात नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज़ा के ख़िलाफ़ दोषियों की अपील पर अदालत सुनवाई में भेदभाव नहीं करेगी.

इसके साथ ही अदालत टाडा कोर्ट से पाँच साल की सज़ा प्राप्त अज़ीज़ अहमद मोहम्मद शेख़ की ज़मानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को करने पर राजी हो गई.

न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अहमद के वकील को यह आश्वासन दिया.

भेदभाव नहीं

पीठ ने कहा कि दोषियों को ज़मानत देने के बारे में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा.

इससे पूर्व, सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त की ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए राज़ी हो गया था और उसने इसके लिए शुक्रवार की तारीख़ मुक़र्रर है.

विशेष टाडा अदालत ने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 'आर्म्स एक्ट' के तहत फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाई थी.

संजय दत्त पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.

अहमद के वकील ने दलील दी कि अज़ीज़ अहमद ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला पहला शख़्स था.

मुंबई में वर्ष 1993 में 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे.

मुंबई धमाकों के संबंध में कुल 100 लोगों को दोषी ठहराया गया है. इनमें से 12 को मौत की और 20 को उम्र क़ैद की सज़ा दी गई है.

 
 
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