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'जेसिका मामला दूसरी अदालत में चले' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि जेसिका लाल की हत्या के मामले को न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी की अदालत से स्थानांतरित कर दिया जाए. राम जेठमलानी मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा के वकील हैं. उन्होंने शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी और न्यायमूर्ति पीके भसीन के पीठ के समक्ष एक आवेदन देकर मामला स्थानांतरित करने की अपील की है. साथ ही राम जेठमलानी ने कहा है कि उस दैनिक समाचार पत्र के ख़िलाफ़ भी समुचित कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें न्यायमूर्ति सोढ़ी को लेकर एक ख़बर प्रकाशित हुई थी. बचाव पक्ष के वकील ने उस ख़बर को झूठा बताया है जिसमें दावा किया गया था कि मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा की ओर से न्यायमूर्ति आरएस सोढ़ी को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी. ख़बर में कहा गया है कि शर्मा परिवार की ओर से यह प्रयास करने के बाद न्यायमूर्ति सोढ़ी ने वर्ष 2002 में मनु शर्मा की ज़मानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा, "यह न्यायालय में विचाराधीन मामले को प्रभावित करने की कोशिश है." न्यायमूर्ति सोढ़ी एक बार फिर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि जेसिका लाल की जुलाई, 1999 में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सात साल लंबी सुनवाई के बाद फ़रवरी 2006 में दिल्ली की एक अदालत ने मनु शर्मा सहित सभी नौ अभियुक्तों को बरी कर दिया था. इस बाद दिल्ली हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक बार फिर सुनवाई चल रही है और अदालत के आदेश पर पूरे मामले की नए सिरे से जाँच भी चल रही है. | इससे जुड़ी ख़बरें विनोद शर्मा ने इस्तीफ़ा दिया06 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में समयसीमा तय31 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस सभी नौ अभियुक्तों के ख़िलाफ़ वारंट22 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में हाईकोर्ट में अपील 13 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका हत्याकांड की नए सिरे से जाँच06 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में पुलिस को नोटिस24 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका लाल हत्याकांड के अभियुक्त बरी21 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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