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मुसलमानों के आरक्षण पर रोक बरकरार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमें मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने वाले क़ानून पर रोक लगा दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है. उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सात नवंबर को राज्य सरकार के उस क़ानून पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी. राज्य सरकार ने अक्तूबर 2004 में ही विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था जिसके मुताबिक ग़रीब मुस्लिम परिवारों के लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पाँच प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था. सरकार को इस कानून को रद्द् करने का निर्देश देते हुए हैदराबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने फ़ैसले में कहा था कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता. फ़ैसले में कहा गया था कि जिस आयोग की सिफ़ारिश पर यह क़ानून बनाया गया है, उस आयोग को पिछड़ेपन के निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है. फ़ैसला सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश वाईके सभरवाल की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय पीठ ने उन लोगों को राहत देने की घोषणा की है जो इस क़ानून के तहत आरक्षण का लाभ ले चुके हैं. यानी इस क़ानून के सहारे जिन लोगों को नौकरियाँ मिली हैं या फिर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला है उन पर सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का कोई असर नहीं होगा. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले को संविधान पीठ के विचार के लिए भेज रही है. | इससे जुड़ी ख़बरें निजी संस्थानों में आरक्षण विधेयक पारित21 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण पर राजनीति15 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस पिछड़ों को सामान्य श्रेणी में जगह नहीं22 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगी07 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस एएमयू में मुसलमानों को आरक्षण नहीं05 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षण14 जून, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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