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'अश्लील सामग्री दिखाई तो आजीवन क़ैद' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन की सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अश्लील चित्र और सामग्री दिखाने के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम तेज़ कर दी है. ऐसे मामलों में दोषी पाए गए लोगों को आजीवन क़ैद की सज़ा दिए जाने का प्रावधान होगा. ये नए नियम चीन की सर्वोच्च अदालत और चीन के सरकारी वक़ील के दफ़्तर से जारी होने के बाद से आज से लागू हो रहे हैं. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ का कहना है कि ये नियम विशेषकर उन डिस्ट्रीब्यूटरों यानि वितरकों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं जो अश्लील चित्रों और सामग्री को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं. आजीवन कारावास का प्रावधान इंटरनेट के ऐसे वितरकों के ख़िलाफ़ है जिनके वेबसाइट कम से कम ढाई लाख बार देखे गए हों. जिन वेबसाइट या मोबाइल पर इससे कम बार अश्लील सामग्री का वितरण किया गया हो उनके दोषी वितरकों के लिए कम सज़ा का प्रावधान है. चीन ने अश्लील सामग्री के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम इसी साल जुलाई को शुरू की थी. तब से अब तक चीन में सैकड़ों वेबसाइट बंद हो गए हैं और तीन सौ से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए जा चुके हैं. |
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