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जुड़वा बच्चों में से एक को टर्मिनेट कराना कितना ख़तरनाक हो सकता है?
बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला ने गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को टर्मिनेट या ख़त्म करवाने के लिए याचिका डाली है.
भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (संशोधित) एक्ट 2021, एक महिला को 24 हफ़्ते तक गर्भपात कराने की इजाज़त देता है.
दरअसल, 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट को संशोधित करके गर्भपात कराने की मान्य अवधि को कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए 20 हफ़्ते से बढ़ाकर 24 हफ़्ते कर दिया गया था.
इस महिला के गर्भ को 25 हफ़्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है.
स्टोरी: सुशीला सिंह
वीडियो: भूमिका राय/रोहित लोहिया
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