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"पानी पीने पर तीन माह क़ैद, पर आतंकवाद पर..."
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी बख़्तावर भुट्टो ज़रदारी ने रोज़े के दौरान खाने-पीने पर सज़ा दिए जाने की प्रस्तावित योजना की ख़ुलकर आलोचना की है.
पाकिस्तान में सेनेट की धार्मिक मामलों की समिति ने बुधवार को एक सुधार को मंज़ूरी दी है जिसमें सरेआम रो़ज़ा तोड़ने पर सज़ा का प्रावधान है.
मगर बख़्तावर भुट्टो ने इस प्रस्तावित क़ानून को हास्यास्पद बताया है.
'हास्यास्पद क़ानून'
उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "इस हास्यास्पद क़ानून के कारण लोग गर्मी और डिहाइड्रेशन से मर जाएँगे. हर कोई यह नहीं कर सकता. ये इस्लाम नहीं है."
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, "रोज़ा इस्लाम की पाँच बुनियादों में से एक है. मगर ये कहाँ का क़ानून है कि आस-पास के लोगो को सज़ा देने के लिए गिरफ़्तार कर लो?"
उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या इस क़ानून के बाद बच्चे, बुज़ुर्गो और बीमार लोगों को पानी पीने के लिए गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.
उन्होंने ये भी लिखा कि पानी पीने के लिए तीन महीने कारावास, मगर बतौर आतंकवादी, मलाला जैसी स्कूली बच्चियों को मारने की कोशिश के बाद आप टीवी पर मुस्कुरा सकते हैं.
उन्होंने ये ट्वीट प्रतिबंधित तहरीके-तालिबान-पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता एहसान अल्लाह एहसान की ओर इशारा कर किया था जो अब मीडिया में इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं.
जेल और जुर्माना
पाकिस्तान में 1981 में जनरल ज़िया उल हक़ की सरकार के दौरान एहतेराम-ए-रमज़ान अध्यादेश लाया गया था जिसमें रमज़ान के दौरान दिन में सरेआम खाने-पीने को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया गया था.
इसका उल्लंघन करने वालों को तीन माह क़ैद और 500 रुपए के जुर्माना देने की सज़ा होती. नए सुधार में इसी राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है.
इसमें कहा गया है कि क़ानून तोड़ने वाले होटल मालिकों पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
वहीं अगर किसी को रमज़ान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते या खाते-पीते देखा गया तो उसे 500 रुपए के जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने जेल की भी सज़ा हो सकती है.
वहीं सिनेमा घरों में उल्लंघन होने पर पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
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