उबर रेप केस मामले में दोषी को उम्र क़ैद

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दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने उबर टैक्सी में हुए बलात्कार के दोषी शिव कुमार यादव को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.
पीड़ित महिला पिछले साल पांच दिसंबर को उबर टैक्सी से गुड़गांव से दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी जब टैक्सी चालक ने उनके साथ बलात्कार किया.
शिवकुमार यादव को पुलिस ने सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ़्तार किया था.
कोर्ट ने 20 अक्तूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद शिव कुमार को दोषी क़रार दिया था. इसके बाद अदालत ने सज़ा पर फ़ैसला तीन नवंबर तक के लिए टाल दिया था.
अदालत ने ड्राइवर शिवकुमार यादव को अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी क़रार दिया.

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पीड़ित युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के ज़रिए कैब हायर की थी.
पीड़ित युवती ने घटना के बाद अपने मोबाइल से कार की तस्वीर खींच ली थी. उसी आधार पर पुलिस ने कार और ड्राइवर की पहचान कर आरोपी को गिरफ़्तार किया था.
इस घटना के बाद कैब कंपनियों की सेवाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए थे और उबर को दिल्ली में कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ गई थी.
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