शशिकला को सरेंडर के लिए और समय नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके नेता शशिकला को सरेंडर करने के लिए समय देने से इनकार कर दिया है.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधित संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी ठहराते हुए चार साल की सज़ा सुनाई थी.

कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था. लेकिन शशिकला ने अदालत से समय देने की अपील की थी.

जयललिता की मौत के बाद से ही तमिलनाडु में राजनीतिक उठापटक जारी है.

जहाँ एक ओर शशिकला का गुट बहुमत का दावा कर रहा हैं, वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम भी अपना दावा ठोंक रहे हैं.

शशिकला ने पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया है और ईके पलनीसामी को विधायक दल का नया नेता चुना गया है.

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद शशिकला एआईएडीएम के विधायक दल की नेता चुनी गई थीं. इससे पहले उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया था.

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