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कहानी संविधान में पहले संशोधन की, 'तानाशाही' के आरोपों के बीच नेहरू ने कहा हालात 'बर्दाश्त के बाहर'
- Author, रेहान फ़ज़ल
- पदनाम, बीबीसी हिंदी
संविधान के लागू होने होने के कुछ महीनों के अंदर ही सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति के सामने चुनौतियाँ आने लगीं.
नए संविधान का हवाला देते हुए व्यापारियों, ज़मीदारों. संपादकों और पीड़ित व्यक्तियों ने बार-बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अदालत के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया.
सरकार पर आरोप थे कि वो न सिर्फ़ नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है बल्कि प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू कर रही है और ज़मींदारों की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है.
संविधान लागू होने के 14 महीनों के अंदर ही अदालतों ने सरकार के ख़िलाफ़ कई फ़ैसले सुना दिए थे.
भारतीय संविधान में 1951 में लागू पहले संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए थे.
इस संशोधन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैध बनाने के प्रावधान किए गए. साथ ही स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए 'विशेष अधिकार' देने वाले कानूनों के अधिनियमन को नहीं रोकता है.
लेकिन इस संशोधन के लिए सरकार को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.
त्रिपुरदमन सिंह अपनी किताब ‘सिक्सटीन स्टॉर्मी डेज़ द स्टोरी ऑफ़ द फ़र्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्सटीट्यूशन ऑफ़ इंडिया’ में लिखते हैं, “दिल्ली में आरएसएस के मुखपत्र ‘ऑर्गेनाइज़र’ की शिकायत पर अदालत ने सरकार को ग़लत ठहरा दिया था.”
“हुआ ये था कि दिल्ली के मुख्यायुक्त ने पूर्वी पंजाब सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऑर्गेनाइज़र को आदेश दिया था कि वो हर अंक को छापने से पहले सरकार की अनुमति लें.”
“इसी तरह बंबई में नेहरू और कांग्रेस सरकार की आलोचना करने वाले वामपंथी साप्ताहिक ‘क्रॉसरोड’ पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था.”
“उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ज़मींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत की कार्रवाई के कई मामलों को अवैध घोषित कर दिया था.”
कई सरकारी फ़ैसलों को अदालती चुनौती
मध्य प्रदेश में बीड़ी अधिनियम को, जिससे बीड़ी के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता था, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया.
मद्रास में शैक्षणिक संस्थाओं में जाति के आधार पर आरक्षण के सरकारी आदेश को मद्रास हाइकोर्ट ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इससे संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश की पुष्टि करते हुए सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
संविधान लागू होने के 15 महीनों में बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास में अदालतों ने सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए.
सन 1951 की शुरुआत में जब चुनाव बहुत नज़दीक थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में लिखा, “हालात अब बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं. हमें इसका समाधान ढ़ूँढना होगा अगर इसका मतलब संविधान में संशोधन है, तब भी.”
(नेहरूज़ लेटर्स टू चीफ़ मिनिस्टर्स, पृष्ठ 325)
पहले संशोधन को कहा गया ‘दूसरा संविधान’
नेहरू ने इसका एकमात्र समाधान ये निकाला था कि संविधान को इस तरह से ढाला जाए कि सरकारी आदेशों को अदालती चुनौती न मिल सके.
उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र मे दोहराया कि “सरकार की सामाजिक नीति को लागू करने में अदालतों और संविधान को आड़े नहीं आने दिया जाएगा.”
ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई, 1951 को संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया.
ये विधेयक मूल संवैधानिक प्रावधानों से इतना भिन्न था कि मशहूर क़ानून-इतिहासविद उपेंद्र बख़्शी ने इसे ‘दूसरे संविधान’ या ‘नेहरू के संविधान’ की संज्ञा दी.
(उपेंद्र बख़्शी, ज्यूडशरी एज़ अ रिसोर्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, सेमिनार, अंक 615)
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विरोध
पहले संविधान संशोधन बहस में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “जिस भव्य संविधान का हमने निर्माण किया था, कुछ दिनों बाद वकीलों ने उसका अपहरण कर लिया.”
राम बहादुर राय अपनी किताब ‘भारतीय संविधान, अनकही कहानी’ में लिखा है, “नेहरू वकीलों पर नहीं, उन न्यायाधीशों पर प्रहार कर रहे थे जिन्होंने संविधान-सम्मत निर्णय दिए थे.”
“उनके फ़ैसलों से नेहरू न केवल क्रोधित हो गए थे, बल्कि संविधान को बदलकर उन्हें सबक़ भी सिखाना चाहते थे.”
राय ने आगे लिखा, “अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण लगाने के लिए अंग्रेज़ी ज़माने के प्रावधान और शब्दजाल को दोबारा स्थापित किया गया.”
“जनहित, राज्य की सुरक्षा और विदेशों से संबंध बिगड़ने जैसे अपरिभाषित शाब्दिक रास्ते खोज निकाले गए.”
“औपनिवेशिक माहौल में पली-बढ़ी अफ़सरशाही ने नेहरू का संकेत पाकर इन बातों को संविधान संशोधन का हिस्सा बनाया.”
उसी साल आगे चलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा, “इससे सरकार को मनमानी करने की पूरी आज़ादी मिल गई है.”
“नेहरू सरकार ने संविधान को मौलिक सिद्धांतों को पलट दिया है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा और अलोकतांत्रिक क़दम उठाए जाएँगे.”
प्रेस, बुद्धिजीवी और व्यापारी भी विरोध में उतरे
संसद के बाहर प्रेस, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, संविधानविदों और वकीलों ने भी इसका घोर विरोध शुरू कर दिया.
अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन और फ़िक्की ने इसका विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किए और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे.
उस समय के एक युवा वकील और बाद में जज बने रजिंदर सच्चर ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को पत्र लिखकर कहा, “इस संशोधन का मक़सद सरकार की आलोचना का गला घोटना है. (लेटर्स टू एडिटर्स, 30 अप्रैल, 1951)
लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के वकील रहे पीएन मेहता ने नेहरू को उनका पुराना बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक-टोक का सरकार का इरादा नहीं है.
संसद में तीखी नोकझोंक
संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की पूर्वसंध्या पर लोकसभा अध्यक्ष जीके मावलंकर ने नेहरू को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियाँ जताईं.
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी मत था कि ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का कोई आवश्यक कारण नहीं दिखता.’
नेहरू ने मावलंकर के पत्र का जवाब देते हुए लिखा, ‘संविधान संशोधन ज़रूरी है, क्योंकि ज़मींदारी प्रथा समाप्त करने में सरकार को कठिनाइयाँ आ रही हैं.’
संसद के अंदर मूल संविधान सभा के सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, हरि विष्णु कामथ, नज़ीरउद्दीन अहमद और ह्रदयनाथ कुंजरू ने सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोला.
संसद में हुई बहस में नेहरू ने मुखर्जी पर ‘झूठा’ होने का आरोप लगाया. मुखर्जी ने तुनक कर नेहरू को ‘तानाशाह’ कह डाला.
हुसैन इमाम ने कहा कि ‘इस संशोधन से तानाशाही राज्य की नींव रख जाएगी.’
श्यामनंदन सहाय ने कहा कि ‘ये दुखदायी है कि संविधान को एक आम कानून की श्रेणी में रख दिया गया है.’
राज्यसभा के बिना संविधान संशोधन
कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार को ये कहते हुए आड़े हाथों लिया कि बिना चुनी हुई, एक अस्थायी संसद को संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है.
इस बात पर भी सवाल उठे कि उस समय संसद में एक ही सदन था. राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, जबकि संविधान संशोधन को दोनों सदनों में पास होना चाहिए था.
दो घंटे चले अपने भाषण में कानून मंत्री भीमराव आंबेडकर ने सांसदों को विश्वास दिलाया कि कि सरकार को मिले अधिकारों को दुरुपयोग करने का उसका कोई इरादा नहीं है.
राम बहादुर राय लिखते हैं, “जिन मौलिक अधिकारों की माँग 1895 से शुरू हुई थी, जिसके लिए मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल असेंबली में विधेयक पेश किया था, जिसके लिए नेहरू कमेटी कि रिपोर्ट 1928 में आई थी, उसे ही नेहरू सत्ता की राजनीति में अपने पाँव जमाने के लिए बदलवा रहे थे.”
श्यामा प्रसदा मुखर्जी ने नेहरू को याद दिलाया कि “अमेरिकी संविधान में पहला संशोधन उसके लागू होने के तीन साल बाद किया गया था और वहाँ भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की गई थी बल्कि उनका विस्तार किया गया था.” (अस्थायी लोकसभा की कार्यवाही, 16 मई, 1951)
संविधान संशोधन विधेयक पास
नेहरू ने कुछ अख़बारों के संपादकों को अपने पास बुलाकर अपना पक्ष रखा. इनमें शामिल थे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका और हिंदू के वी शिवराव.
देशव्यापी आलोचना ने कांग्रेस के सांसदों को भी पार्टी के अनुशासन से डिगाया.
23 मई, 1951 को जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें 77 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से लिखित माँग की कि उन्हें इस सवाल पर पार्टी को अनुशासन में न बाँधा जाए.
लेकिन उन्हें मना लिया गया. तीखी बहस के बाद 2 जून, 1951 को पहला संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया. उसके पक्ष में 228 और ख़िलाफ़ 20 मत पड़े. करीब 50 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया.
ग्रैन विले ऑस्टिन ने अपने लेख ‘द एक्सपेक्टेड एंड अनइनटेंटेड इन वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्सटीट्यूशन’ में लिखा, “ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को संसद की मदद से पलटने के लिए किया गया था.”
“इससे संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन आ गया. नेहरू ने संविधान में नौंवी अनुसूची जुड़वाई जो सरकार को हर तरह के फ़ैसले लेने का अधिकार देती है.”
“इस संशोधन से सरकार के सामाजिक एंजेंडे को व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह मिली.”
त्रिपुरदमन सिंह ने लिखा, “मौलिक अधिकारों के भाग-3 को जिसे आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, नए तरीके से परिभाषित किया गया.”
“न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से शक्तिहीन बना दिया गया और मानवाधिकारों को संकुचित कर दिया गया.”
इस फ़ैसले से भारतीय राजनीति में कई दूरगामी परिणाम आए. बाद में इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला संशोधन के पक्ष में आया.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.